बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक भर्ती 2025 | BPSC द्वारा 7279 पदों पर नियुक्ति
बिहार में विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए बंपर भर्ती!
बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के कुल 7279 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह उन सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक शानदार अवसर है जो बिहार में विशेष शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं।
महत्वपूर्ण तिथियाँ 🗓️
- ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 02.07.2025
- ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि: 28.07.2025
पदों का विवरण 📋
यह भर्ती दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित है:
1. वर्ग 1-5 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए:
- कुल पद: 5534
- वेतनमान: ₹25,000/-
2. वर्ग 6-8 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए:
- कुल पद: 1745
- वेतनमान: ₹28,000/-
शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता 🎓
यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप आवेदन करने से पहले निर्धारित योग्यताओं को पूरा करते हैं।
वर्ग 1-5 (मूल कोटि संवर्ग) के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए:
- न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) उत्तीर्ण होना चाहिए।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी.ईएल.एड. के साथ वैध CRR (Central Rehabilitation Register) नंबर होना अनिवार्य है।
- विकल्प के तौर पर, भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में डी.ईएल.एड. सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में डी.ईएल.एड. के समकक्ष हो, के साथ वैध CRR नंबर भी मान्य होगा।
- अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में छह माह का अध्यापन प्रशिक्षण आवश्यक है।
वर्ग 6-8 (स्नातक कोटि संवर्ग) के विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए:
- न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से विशेष शिक्षा में बी.एड. के साथ वैध CRR नंबर होना अनिवार्य है।
- विकल्प के तौर पर, बी.एड. के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद् से मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट/डिप्लोमा, जो विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष हो, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद् का वैध CRR नंबर भी मान्य होगा।
- अन्तर दिव्यांगता क्षेत्र में 06 माह का अध्यापन प्रशिक्षण आवश्यक है।
- विशेष नोट: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में 05 प्रतिशत की छूट देय होगी।
आयु सीमा (01.08.2025 को) 🎂
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु:
- अनारक्षित (पुरुष): 37 वर्ष
- पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला: 40 वर्ष
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला): 42 वर्ष
आयु सीमा में छूट:
- बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा, 2023 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (दिनांक 01.08.2023 को आधार मानकर) देय होगी।
- दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।
- भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो।
चयन प्रक्रिया 📝
चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ) के आधार पर होगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन (Negative Marking) नहीं होगा।
परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम:
वर्ग 1-5 (प्राथमिक विद्यालय) के लिए:
- पत्र 1: भाषा (अर्हता) एवं सामान्य अध्ययन
- कुल प्रश्न: 150 (भाग-I: 30, भाग-II: 120)
- अवधि: 2 घंटे 30 मिनट
- कुल अंक: 150
- भाग-I (भाषा): अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। इस भाग में कम से कम 30% अंक अनिवार्य हैं।
- भाग-II (सामान्य अध्ययन): प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण शामिल हैं।
- पाठ्यक्रम: SCERT/NCERT से संबंधित होंगे।
वर्ग 6-8 (मध्य विद्यालय) के लिए:
- पत्र 2: भाषा (अर्हता), सामान्य अध्ययन एवं विषय
- कुल प्रश्न: 150 (भाग-I: 30, भाग-II: 40, भाग-III: 80)
- अवधि: 2 घंटे 30 मिनट
- कुल अंक: 150
- भाग-I (भाषा): अंग्रेजी एवं हिन्दी/उर्दू/बांग्ला भाषा का व्यावहारिक ज्ञान। इस भाग में कम से कम 30% अंक अनिवार्य हैं।
- भाग-II (सामान्य अध्ययन): प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल हैं।
- भाग-III (विषय पत्र): उम्मीदवारों को गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी में से किसी एक का चुनाव करना है। सामाजिक विज्ञान का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को Section-I में इतिहास या भूगोल में से किसी एक का चयन करना होगा। यदि Section-I में इतिहास चुनते हैं, तो Section-II में भूगोल/अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र में से किसी एक का चयन करेंगे। यदि Section-I में भूगोल चुनते हैं, तो Section-II में अर्थशास्त्र/राजनीति शास्त्र में से किसी एक का चयन करेंगे।
- पाठ्यक्रम: SCERT/NCERT से संबंधित होंगे।
न्यूनतम अर्हतांक (लिखित परीक्षा में):
- सामान्य वर्ग: 40%
- पिछड़ा वर्ग: 36.5%
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 34%
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं तथा निःशक्त दिव्यांग: 32%
मेधा सूची का निर्धारण 🏆
- वर्ग 1-5 के लिए: मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II) के आधार पर होगा। यदि प्राप्तांक समान होते हैं, तो भाषा (अर्हता) (भाग-I) के प्राप्तांक को देखा जाएगा। इसमें भी समानता होने पर उम्र को वरीयता दी जाएगी, और उम्र में भी समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।
- वर्ग 6-8 के लिए: मेधा सूची का निर्धारण लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक (भाग-II एवं III) के आधार पर होगा। यदि प्राप्तांक समान होते हैं, तो चयनित विषय (भाग-III) का प्राप्तांक देखा जाएगा। इसमें भी समान अंक होने पर भाषा (अर्हता) (भाग-I) के प्राप्तांक को देखा जाएगा। इसमें भी समानता होने पर उम्र को वरीयता दी जाएगी, और उम्र में भी समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता मिलेगी।
साक्षात्कार: इस भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा।
आवेदन शुल्क 💰
- सामान्य अभ्यर्थियों के लिए: ₹750/-
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए: ₹200/-
- सभी आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए: ₹200/-
- दिव्यांग अभ्यर्थियों (40% या उससे अधिक) के लिए: ₹200/-
- अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए: ₹750/-
अतिरिक्त शुल्क:
- बायोमेट्रिक शुल्क: ₹200/- प्रति वर्ग। यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं की है। आधार लिंक मोबाइल नंबर अंकित करना अपेक्षित है ताकि दस्तावेज सत्यापन में कोई समस्या न आए।
आरक्षण 🇮🇳
- आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा करना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
- आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/स्थायी निवास/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पते से।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के आरक्षण का लाभ भी बिहार राज्य के मूल निवासियों (पुरुष/महिला) को ही देय होगा।
अधिक विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन के लिए, बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित विस्तृत दिशा-निर्देशों का अध्ययन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी जानकारी सही-सही भरें।
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